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PAK: गणेश मंदिर में तोड़फोड़ मामले में एक्शन, पुलिस ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार

पाक के रहीमयारखान स्थित मंदिर में बीते बुधवार को हुई विध्वंस की शर्मनाक घटना के बाद उसी दिन तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में पुलिस की ओर से 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग-अलग 6 धाराओं में FIR दर्ज की गई थी.

पाक के हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ के बाद आज हुई कुछ गिरफ्तारियां (ट्विटर) पाक के हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ के बाद आज हुई कुछ गिरफ्तारियां (ट्विटर)
अनिल कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 08 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 1:05 AM IST
  • वीडियो फुटेज देखने के बाद 50 से अधिक लोगों की हुई गिरफ्तारी
  • भोंग शरीफ के मंदिर के जीर्णोंद्धार का काम जोरों परः पंजाब CM
  • 6 धाराओं में करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी

पाकिस्तान (PAKISTAN) के पंजाब प्रांत के रहीमयारखान में स्थित गणेश मंदिर में तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में लगातार बन रहे दबाव के बीच घटना में शामिल 50 से अधिक लोगों को वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तारी की बात की पुष्टि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार और इमरान खान पार्टी पीटीआई के हिंदू सांसद रमेश कुमार वंकवानी ने ट्वीट कर दी.

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मुख्यमंत्री बुजदार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में सभी धर्मों के पूजा स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसी घटनाओं का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित किया जाएगा. रहीमयार खान के भोंग शरीफ के मंदिर के जीर्णोंद्धार का काम भी जोरों पर है.

6 अलग धाराओं में FIR

इससे पहले पाक के रहीमयारखान में स्थित मंदिर में बीते बुधवार को हुई विध्वंस की शर्मनाक घटना के बाद उसी दिन शाम को तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में भोंग शरीफ पुलिस की ओर से 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग-अलग 6 धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया था.

पाक पुलिस की ओर 4 अगस्त की शाम 5 बजे यह FIR दर्ज की गई. साथ ही मामले की जांच अब्दुल हमीद नाम के एक ASI को दी गई  थी. खास बात यह रही थी कि इस मामले में सभी FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई थी. इसमें किसी भी नामजद के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया. जबकि वायरल वीडियो में तोड़-फोड़ करने वालों के चेहरे साफ-साफ दिखाई दे रहे थे.

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हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार शाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया. हर तरफ आलोचना होने के बाद प्रधानमंत्री इमरान ने कहा कि मामले में जो भी दोषी है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इसे भी क्लिक करें --- मंदिर में तोड़फोड़ मामले में पाकिस्तानी SC का कड़ा रुख, कहा- SHO बर्खास्त होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान

यही नहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय थाने के एसएचओ को बर्खास्त करने को भी कहा. 

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अहमद ने कहा कि पुलिस ने 8 साल के लड़के को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्या एसएचओ को पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया गया वो बच्चा है? बच्चे को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ (SHO) को बर्खास्त किया जाए.

सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से कोर्ट को सूचना दी गई कि बच्चे को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है. पुलिस अधिकारी घटना के बाद पाकिस्तान हिंदू परिषद के नेता रमेश कुमार वंकवानी के संपर्क में थे. अब रहीमयार खान मंदिर विध्वंस मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है. 

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यह पूरी घटना बुधवार शाम की है, जब सादिकाबाद जिले के भोंग शरीफ गांव में सैकड़ों लोगों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी. मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ.

भारत ने भी इस प्रकरण पर गहरी नाराजगी जताई थी. केंद्र सरकार ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं बेरोकटोक जारी हैं. मंदिर पर हमले के अलावा, हिंदू समाज के आसपास के घरों पर भी हमला किया गया. पाकिस्तान में पूजा स्थलों पर हमलों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं बेरोकटोक जारी है.
 

 

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