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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को झटका, लाहौर कोर्ट ने 30 दिन बढ़ाई नजरबंदी

लश्कर चीफ हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज की नजरबंदी 30 दिन के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने ये फैसला पंजाब सरकार की अपील पर लिया है. 24 अक्टूबर को नजरबंदी की अवधि खत्म हो रही है.

हाफिज सईद हाफिज सईद
सुरभि गुप्ता/BHASHA
  • लाहौर,
  • 17 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 6:23 PM IST

लश्कर चीफ हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज की नजरबंदी 30 दिन के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने ये फैसला पंजाब सरकार की अपील पर लिया है. 24 अक्टूबर को नजरबंदी की अवधि खत्म हो रही है.

पंजाब सरकार ने दो दिन पहले आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उसकी नजरबंदी बढ़ाने का अपना आवेदन वापस ले लिया था. जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड सईद जनवरी से अपने घर में नजरबंद है.

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हाफिज सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच तीन सदस्यीय प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया. पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सदस्यों में न्यायमूर्ति यावर अली, न्यायमूर्ति अब्दुल सामी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम शामिल हैं. बोर्ड सईद और उसके चार सहयोगियों- अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन की नजरबंदी बढ़ाने के लिए पंजाब गृह विभाग के एक कानून अधिकारी की दलीलें सुन रहा था.

24 अक्टूबर को नजरबंदी की अवधि खत्म हो रही है. कानून के तहत सरकार किसी व्यक्ति को अलग-अलग आरोपों को लेकर तीन महीने तक हिरासत में रख सकती है. सरकार न्यायिक समीक्षा बोर्ड की मंजूरी के बाद ही हिरासत बढ़ा सकती है. लाहौर पुलिस ने लाहौर उच्च न्यायालय के आसपास कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं, जहां सईद एवं अन्य बोर्ड के सामने पेश हुए.

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बोर्ड ने विधि अधिकारी को सुनने के बाद पंजाब के महाधिवक्ता एवं विदेश और गृह सचिवालयों को नोटिस जारी कर 19 अक्टूबर को अपने सामने पेश होकर ये बताने को कहा कि सरकार सईद की नजरबंदी क्यों बढ़ाना चाहती है.

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