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पाकिस्तान: अवमानना मामले पर इमरान खान से SC ने कहा- हम आपको एक और मौका दे रहे

सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में दायर सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया था कि इमरान खान के आजादी मार्च को इस्लामाबाद के रेड जोन से सटे डी-चौक से दूर रखने का आदेश दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. 

इमरान खान इमरान खान
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 03 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 7:37 AM IST

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 25 मई के उनके आजादी मार्च के दौरान अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया? अदालत ने स्पष्ट लहजे में कहा कि हम इमरान खान को एक और मौका दे रहे हैं कि वह पांच नवंबर तक इस पर अपना जवाब दें. 

सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में दायर सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया था कि इमरान खान के आजादी मार्च को इस्लामाबाद के रेड जोन से सटे डी-चौक से दूर रखने का आदेश दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. 

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस पीठ में जस्टिस इजाजुल अहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यान्हा अफरीदी और जस्टिस मजहर अकबर नकवी भी हैं.

आरोप है कि अदालत इमरान खान के जवाबों से संतुष्ट नहीं है इसलिए एक समय ऐसा भी लगा कि वह इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया.

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत के पास जो साक्ष्य मौजूद हैं, उस आधार पर कहा जा सकता है कि खान के खिलाफ नोटिस जारी करना न्यायोचित है.

उन्होंने कहा, हम इमरान को स्पष्टीकरण के लिए एक और मौका दे रहे हैं. अदालत इस मामले में सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही है. अदालत ने इमरान खान से पांच नवंबर तक इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा है. 

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