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Russian Airstrike in Ukraine: मरियूपोल के थियेटर पर रूसी बमबारी, मलबे में 1000 लोगों के दबने की आशंका

Russian Airstrike in Ukraine: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जंग रोकने के आदेश के बाद भी यूक्रेन पर रूस की एयरस्ट्राइक लगातार जारी है. ताजा हमला मारियूपोल शहर में किया गया है.

यूक्रेन के खारकीव शहर में रूस की बमबारी से तबाह बिल्डिंग में राहत कार्य करते यूक्रेन के कर्मचारी. यूक्रेन के खारकीव शहर में रूस की बमबारी से तबाह बिल्डिंग में राहत कार्य करते यूक्रेन के कर्मचारी.
aajtak.in
  • मारियूपोल,
  • 17 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 7:12 AM IST
  • रूस-यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन
  • अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुक रहा रूस

Russian Airstrike in Ukraine: अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने थियेटर के अंदर शरण लिए यूक्रेनी नागरिकों पर बम बरसाए हैं. रूस की इस एयरस्ट्राइक (Airstrike) में कई लोग मारे गए हैं तो कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. यूक्रेन का दावा है कि थियेटर में 1000 लोग थे, जो एयरस्ट्राइक के बाद मलबे में दब गए हैं.

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यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस की सेना ने मारियूपोल शहर के पास एक थियेटर पर अचानक एयस्ट्राइक की. जंग के हालात के बीच इस थियेटर के अंदर सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक शरण लेकर रह रहे थे. यूक्रेन ने आगे कहा कि फिलहाल यह तो पता नहीं चल सका है कि इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हमले में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है.

रूस-यूक्रेन जंग का 22वां दिन

बता दें कि रूस (Russia) और (Ukrainian) के बीच जंग को 21 दिन बीत चुके हैं. गुरुवार को दोनों देशों के बीच युद्ध का 22वां दिन है. सख्त से सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूस, यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है.

इस बीच जंग का यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) भी पहुंच गया है. ICJ ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से इस मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा है. आईसीजे ने कहा है कि इस मसले पर कोर्ट जो भी फैसला करेगा, वो सभी पक्षों के लिए बाध्य होगा. ICJ ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों के हथियार न डालने की तारीफ भी की. कोर्ट ने कहा कि रूसी आक्रमण पर यूक्रेन के लोग, सैनिक और राष्ट्रपति जेलेंस्की का बराबर से मुकाबला करना तारीफ के काबिल है.

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कोर्ट के फैसले पर जेलेंस्की ने जाहिर की खुशी

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है. जेलेंस्की ने कहा, 'यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की है. ICJ ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है. रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए. आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी.'

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