Advertisement

लॉन-इन किया तो लगेगा 2.70 अरब रुपये का जुर्माना, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं. मेटा, टिकटॉक और एक्स जैसी कंपनियां इस प्रतिबंध के अधीन होंगी. इससे YouTube को छूट दी गई है क्योंकि इसका स्कूलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन (प्रतीकात्मक फोटो) ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन (प्रतीकात्मक फोटो)
aajtak.in
  • कैनबरा,
  • 29 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:19 AM IST

ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया, जिसमें बिग टेक को टारगेट करने वाले बेहद कड़े नियम शामिल हैं. यह कानून नाबालिगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने से रोकता है. 

लॉग इन करने पर उन्हें 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2,70,36,59,200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसे लागू करने के तरीकों का परीक्षण जनवरी में शुरू होगा और प्रतिबंध एक साल में प्रभावी हो जाएगा.

Advertisement

कई देशों के लिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट केस

'सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक' ऑस्ट्रेलिया को उन सरकारों के लिए एक टेस्ट केस के रूप में स्थापित करता है, जिन्होंने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर चिंता के बीच प्रतिबंध कानून बनाया है या इसकी योजना बना रहे हैं.

फ्रांस जैसे कुछ देश और कुछ अमेरिकी राज्यों ने माता-पिता की अनुमति के बिना नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पारित किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. 

यूट्यूब को प्रतिबंधों से छूट

हालांकि, यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं. मेटा, टिकटॉक और एक्स जैसी कंपनियां इस प्रतिबंध के अधीन होंगी. इससे YouTube को छूट दी गई है क्योंकि इसका स्कूलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement