
क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या अमेरिकी संविधान के तहत किसी भी शख्स का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना संवैधानिक है. ट्रंप कई मौकों पर इस पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इस पर दोबारा सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने उन तरीकों की चर्चा की, जिनसे वह तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं.
ट्रंप ने एनबीसी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं और वह इसे लेकर गंभीर हैं.
इस दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वह कौन से तरीके हैं? इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं. यह पूछने पर कि क्या जेडी वेंस राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद वे ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंप देंगे? ट्रंप ने इस पर झट से कहा कि ये भी एक कारगर तरीका है लेकिन इसके अलावा भी कई और तरीके हैं. इनमें संविधान में संशोधन भी है.
बता दें कि अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा. ऐसा करने के लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी.
ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में दो-तिहाई बहुमत से बिल पास कराना होगा. ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 2029 में पूरा होगा. अमेरिका में दो बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है. वह नवंबर 2024 में दूसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए थे.
ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए हो चुका है बिल पेश
ट्रंप कई मौकों पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं. नवंबर में चुनाव जीतने के बाद और फिर जनवरी में शपथ से पहले भी वह यही बात कह चुके हैं. इस बीच जनवरी में ही ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने एक बिल भी संसद में पेश किया था. ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में इस बिल को पेश किया गया था.
इस बिल में कहा गया था कि अगर कोई शख्स लगातार दो बार राष्ट्रपति रह चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता. लेकिन ट्रंप 2020 का चुनाव बाइडेन से हार गए थे. ऐसे में वह तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य हैं.