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अमेरिका में बाइडेन ने मारी बाजी, ट्रंप को हराकर बनेंगे 46वें राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है. डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. बाइडेन की जीत का दावा The Associated Press ने किया है. बाइडेन को 273 वोट मिले हैं.

US Election: Joe Biden US Election: Joe Biden
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST
  • बाइडेन को 273 वोट मिले
  • ट्रंप के पक्ष में 214 वोट गए
  • कमला हैरिस होंगी उप राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है. डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. बाइडेन की जीत का दावा The Associated Press ने किया है. बाइडेन को 273 वोट मिले हैं. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट गए. यह जीत निर्णायक राज्य पेनसिल्वेनिया में बाइडेन के जीत के बाद तय हुई है.

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डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंच चुका है. साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उप राष्ट्रपति बनने जा रही हैं. इसे लेकर भारत में भी उत्साह है.  

बाइडेन ने ट्वीट करके जनता का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि आपने मुझे देश का नेतृत्व करने के लिए चुना है. हमारे आगे का काम कठिन होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं. आप ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा साबित रहूंगा.

उप राष्ट्रपति बनने जा रहीं कमला हैरिस ने ट्वीट करके कहा है कि ये जीत अमेरिका की आत्मा और उसके लिए लड़ने की हमारी इच्छा को लेकर है. हमें आगे बहुत काम है. आएं शुरू करें. 

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बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव की रात को इन सभी राज्यों (एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और पेंसिलवानिया) में बड़ी लीड थी, लेकिन जैसे दिन गुजरता गया ये लीड रहस्यमयी तरीके से गायब होती गई. ट्रंप ने कहा कि जैसे जैसे हमारी कानून आगे बढ़ेगी शायद ये लीड वापस आ जाएगी. 

ट्रंप की पार्टी का आरोप था कि बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स निर्धारित समय 8 बजे रात के बाद आए. नियमानुसार तब तक वोटिंग खत्म हो चुकी थी. ट्रंप की मांग थी कि इन मतों की गिनती न की जाए. हांलाकि पेंसिलवानिया की एक अदालत ने कहा था कि अगर किसी बैलेट को चुनाव के दिन से पहले भेजा गया है तो अगर वो वोट चुनाव के दिन यानी कि 3 नवंबर के 3 दिन बाद भी मिलता है तो उसकी गिनती की जा सकती है. 

 

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