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अमेरिकी सीनेट में पास हुआ समलैंगिक विवाह विधेयक, पक्ष में पड़े 61वोट

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सीनेट में मैरिज एक्ट पास होने के साथ ही अमेरिका मौलिक सत्य की पुष्टि करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्यार प्यार है, अमेरिकियों को उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वे प्यार करते हैं. सीनेट में बिल पास होने के बाद वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएगा.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in
  • वॉशिंगटन,
  • 30 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 7:58 AM IST

अमेरिकी सीनेट में सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक विवाह विधेयक) की रक्षा वाला बिल पास हो गया. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जून में बड़ा फैसला सुनाते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया था. इसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका में ऐसा ही सेम सैक्स मैरिज के साथ भी हो सकता है. बिल के समर्थन में 61 जबकि विरोध में 36 वोट पड़े. 

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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सीनेट में मैरिज एक्ट पास होने के साथ ही अमेरिका मौलिक सत्य की पुष्टि करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्यार प्यार है, अमेरिकियों को उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होना  चाहिए, जिससे वे प्यार करते हैं. सीनेट में बिल पास होने के बाद वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएगा. जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे बाइडेन के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. 

वहीं, सीनेट में नेता चक शूमर ने इस कदम की तारीफ करते हुए इसे LGBTQ अमेरिकन के लिए न्याय बताया. अमेरिका में दशकों से विभाजनकारी मुद्दा माने जाने वाले इस बिल के पक्ष में 11 रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने भी वोट किया. 

अमेरिका में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन जून में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाले फैसले को पलट दिया था. इसके बाद से अमेरिका में यह डर सता रहा था कि सेम सेक्स विवाह भी खतरे में आ सकता है. इसके बाद डेमोक्रेट्स सरकार इसे लेकर बिल लाई थी. हालांकि, डेमोक्रेट्स के पास सिर्फ सीनेट में बहुमत है. लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अब रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है. हालांकि, दोनों पार्टियों में अंतर काफी कम है. 

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इसी तरह का एक बिल जून में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुआ था. तब सभी डेमोक्रेट्स सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया था. इस दौरान 47 रिपब्लिकन सांसदों ने भी इसके पक्ष में वोट किया था. दोनों बिलों में सामंजस्य के लिए सदन में फिर वोटिंग होगी. हालांकि, इसे औपचारिकता के तौर पर देखा जा रहा है. 

 

 

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