ब्रिटेन की अपीलीय न्यायालय ने वहीं के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को अपील करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. वहीं संपत्ति से जुड़े नए कानून के तहत जब्त करने के भारत सरकार के फैसले के बाद उन्होंने जांच का सामना करने के लिए स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है.
ब्रिटिश हाईकोर्ट ने महीने की शुरुआत में माल्या की करीब 1.145 अरब पौंड की राशि वसूलने के संबंध में 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला दिया था.