दिल्ली में एक अप्रैल से वाहन चालन से जुड़े नियमों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. नियमों में परिवर्तन के बाद वाहन चलाते समय पहली गलती होने पर ड्राइवर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी गलती पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. अगर ड्राइवर तीसरी गलती करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो जाएगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कही ये बात
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया है कि परिवहन विभाग एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू करने जा रहा है. इसके तहत अगर कोई बस ड्राइवर बस लेन को छोड़कर किसी अन्य लेन में बस ड्राइव करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
वहीं, अगर वह दूसरी बार ऐसा करता है तो उस पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा. तीसरी बार यह बात अगर सामने आती है तो ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा. चौथी बार यह नियम तोड़ने पर प्राइवेट बसों का परमिट कैंसल कर दिया जाएगा.
WhatsApp के जरिए होगा अनुपालन
बकौल गहलोत, सरकार जल्द ही एक WhatsApp Number जारी करेगी. यह नंबर काफी काम का होगा. अगर कोई व्यक्ति पाता है कि बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसका वीडियो बनाकर WhatsApp पर डालना होगा. परिवहन विभाग इसे सबूत मानकर एक्शन लेगा.
लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ी
दिल्ली में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को सरकार ने और दो महीने के लिए बढ़ाया दिया है. लर्नर लाइसेंस अब 31 मई, 2022 तक वैलिड होंगे. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते Learner DL की वैलिडिटी बढ़ा दी थी.