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मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव की तैयारी, विदेश में फंसे लोगों को फायदा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के संशोधन को लेकर सुझाव मांगे गए हैं.

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ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के संशोधन पर मांगे सुझाव
  • 30 दिनों के भीतर आम लोगों को देना है सुझाव
  • अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए होगा संशोधन

अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आसानी से रिन्‍यूल करा सकेंगे. इसको लेकर सरकार मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.  

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मंत्रालय ने जारी किया बयान 
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक  ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए टिप्पणी और सुझाव मंगाये गये हैं. इसका मकसद उन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी)  के नवीनीकरण की सुविधा देना है, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गयी है.’’ मंत्रालय ने मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के संशोधन को लेकर आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं. सुझावों को नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएलआईटी एंड टॉल) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर भेजा जा सकता है.

क्‍यों लिया गया फैसला
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि विदेश में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर उसके नवीनीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है. ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये फैसला लिया गया है. नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए जाएगा. ये वो नागरिक होंगे, जो विदेश यात्रा पर गए हैं. कहने का मतलब ये है कि विदेश में बसे भारतीयों के लिए ये सुविधा नहीं है.

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