किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत भरी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जानकारी दी कि खेती में काम वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल (CEV) को BS-III वाहनों के सेल पर लगे बैन से छूट दे दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BS-IV की बाध्यता केवल कमर्शियल वाहनों और यात्री वाहनों पर ही लागू होगी. ट्रैक्टर्स, भारत ट्रैक्टर एमिशन नॉर्म्स (TREM-IIIA) को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल के लिए अलग भारत स्टेज 3 नॉर्म्स हैं. ये नॉर्म्स टू-व्हीलर्स द्वारा और फोर व्हीलर्स द्वारा फॉलो किए जाने वाले रेगुलर BS-IV नॉर्म्स से अलग होती हैं.
कोर्ट के इस फैसले से उन किसानों को काफी राहत मिलेगी जो बैन के बाद से बंद पड़े वाहनों का उपयोग खेती के लिए नहीं कर पा रहे थे. इसके अलावा बैन के बाद से निर्माताओं ने भी किसानी में काम वाले वाहनों के निर्माण में कमी कर दी थी. वहीं दूसरी तरफ इन वाहनों के लिए नई रजिस्ट्री भी आनी बंद हो गई थी.
मामला यूं था कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को BS-III वाहनों के सेल और रजिस्ट्रेशन पर रोक लाग दिया था. ये बैन 1 अप्रैल से लागू किया गया था. इससे कुछ निर्माताओं को नुकसान भी सहना पड़ा था.