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गुम हो जाए ड्राइविंग लाइसेंस तो घर बैठे करें ऑनलाइन अप्लाई! जानें डुप्लीकेट DL पाने का तरीका

Duplicate Driving License ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती हैं जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी की जाती है. वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो ,चोरी हो गई हो ,या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो.

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How to apply for duplicate driving license
How to apply for duplicate driving license

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खोने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. तो अब आपको परेशान होने कि जरुरत नहीं है आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. डुप्लीकेट DL के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन (RTO), दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन (Online DL) की पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक स्टेट-बाय-स्टेप बता रहे हैं. 

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क्या होता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस? 

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि, आखिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? यह ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती हैं जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी की जाती है. वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो ,चोरी हो गई हो ,या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो. डुप्लीकेट डीएल भी ओरिजनल की ही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ठीक वैसे ही वैध भी है. 

गुम हो जाए DL तो क्या करें?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है तो आपको इन  3 स्टेप्स का पालन करना होगा.

step 1- सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर (F.I.R.) दर्ज करवाए.
step 2- डुप्लीकेट DL प्राप्त करने के लिए जरुरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें.
step 3- फिर ऑफलाइन /ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने संबंधित आरटीओ में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें.

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Online Driving License


ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन?

Step 1- परिवहन सेवा पोर्टल पर जांए (https://sarathi.parivahan.gov.in)
Step 2- डीएल 'सर्विस' चुनें (यह आपको नए पेज पर ले जाएगा, जहां राज्य का चुनाव करें.)
Step 3- 'अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस' पर क्लिक करें. 
Step 4- एप्लीकेशन फॉर्म को भरें (यहां आपको अपनी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.)
Step 5- सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, (FIR कॉपी, पहचान पत्र, फोटो, एड्रेस प्रूफ इत्यादि)
Step 6- निर्धारित फीस का भुगतान करें, (फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर भिन्न हो सकती है.) 
Step 7- अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें (आपको RTO जाना होगा जहां डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक डाटा दर्ज होगा.)
Step 8- एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रेक करें (आप एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर से DL के स्टेट्स को ट्रैक कर सकते हैं.)
Step 9- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें. (एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बादर जिस्टर्ड पते पर DL भेज दिया जाता है.)

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस:

आमतौर पर खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए 200 रुपये की राशि बतौर फीस ली जाती है. हालाँकि, अगर आपको स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरुरत है, तो आपको  इसके लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे. 

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