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Bihar: ट्रेन में भीड़ की वजह से नहीं खुला गेट, नहीं पहुंच पाए Maha Kumbh, यात्री ने रेलवे से मांगा 50 लाख का मुआवजा

रेलवे की लापरवाही के कारण मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता राजन झा महाकुंभ स्नान से वंचित हो गए. उन्होंने रेलवे को 50 लाख रुपये मुआवजे का नोटिस भेजा है. रेलवे प्रशासन की लापरवाही से उनका धार्मिक और आर्थिक नुकसान हुआ है. अगर 15 दिनों में मुआवजा नहीं मिला, तो वो कोर्ट का रुख करेंगे.

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वकील ने रेलवे को 50 लाख रुपये मुआवजे का नोटिस भेजा
वकील ने रेलवे को 50 लाख रुपये मुआवजे का नोटिस भेजा

बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे की लापरवाही के कारण अधिवक्ता राजन झा महाकुंभ स्नान नहीं कर सके. उन्होंने इस संबंध में रेलवे को 50 लाख रुपये के मुआवजे का कानूनी नोटिस भेजा है. राजन झा ने अपने सास-ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज जाने के लिए एसी टू टियर में टिकट बुक कराया था. लेकिन जब वे स्टेशन पहुंचे, तो देखा कि उनके कोच का दरवाजा अंदर से बंद था.

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काफी प्रयास के बावजूद ट्रेन का दरवाजा नहीं खुल पाया और रेलवे प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की. इस वजह से वो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से वंचित रह गए. धार्मिक भावनाओं को ठेस, कानूनी नोटिस भेजा गयाइस घटना से आहत होकर राजन झा ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से रेलवे के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजा है.

रेलवे को भेजा 50 लाख रुपये के मुआवजे का कानूनी नोटिस

उनका कहना है कि रेलवे की यह जिम्मेदारी थी कि वह यात्रियों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाए, लेकिन लापरवाही के कारण उन्हें महाकुंभ स्नान से वंचित होना पड़ा. 

मुआवजे की मांग, कोर्ट जाने की चेतावनी

राजन झा के वकील डॉ. एसके झा ने बताया कि यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर रेलवे मुआवजा नहीं देता, तो न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा.

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