आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार के फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. राज्य में अभी जो आरक्षण जिस भी जाति और वर्ग को मिल रहा है, उतना ही मिलता रहेगा.