आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है. 65 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.