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क्‍या आपको भी नहीं पता?.. 6 माह में बदल गए टैक्‍स के ये 5 नियम, सभी के लिए जरूरी

जुलाई 2024 में पेश किए गए पिछले बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें संशोधित टैक्‍स स्लैब से लेकर बढ़ी हुई स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन तक शामिल था. इस बार आयकर स्लैब, पूंजीगत लाभ कर और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लाभ में संभावित बदलाव की उम्‍मीद है. 

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इनकम टैक्‍स का नियम बदला
इनकम टैक्‍स का नियम बदला

बजट 2025 आने वाला है, जिसे लेकर टैक्‍सपेयर्स एक बार फिर उम्‍मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बजट में कुछ खास ऐलान कर सकती है. जुलाई 2024 में पेश किए गए पिछले बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें संशोधित टैक्‍स स्लैब से लेकर बढ़ी हुई स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन तक शामिल था. इस बार आयकर स्लैब, पूंजीगत लाभ कर और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लाभ में संभावित बदलाव की उम्‍मीद है. 

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आगे देखना दिलचस्‍प होगा कि सरकार बजट में टैक्‍स को लेकर क्‍या बदलाव करती है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पिछले बजट से लेकर अभी तक पिछले 6 महीने के दौरान सरकार ने इनकम टैक्‍स को लेकर 5 मेजर चेंजेज क्‍या किए हैं? 

1. न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब 
सरकार ने नए टैक्‍स स्‍लैब को पेश किया था, ताकि करदाताओं को अधिक राहत मिल सके. 

  • 0-3 लाख रुपये: 0% टैक्‍स 
  • 3-6 लाख रुपये: 5%
  • 6-9 लाख रुपये: 10%
  • 9-12 लाख रुपये: 15%
  • 12-15 लाख रुपये: 20%
  • 15 लाख रुपये और उससे अधिक: 30%

इन नए स्लैब से मध्यम आय वाले करदाताओं को 17,500 रुपये तक की बचत करने में मदद मिल सकती है. यह नया स्‍लैब 1 अप्रैल से लागू है. 

2. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में उछाल 
सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. 

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3. एनपीएस में योगदान पर एस्‍क्‍ट्रा छूट 
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है. यह बदलाव कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड में ज्यादा बचत करने के लिए प्रेरित करेगा. 

4. कैपिटल गेन टैक्‍स में बदलाव 
शार्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर टैक्‍स की दर 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है. 
लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्‍स की रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​कर दी गई है. 
इक्विटी निवेश पर LTCG छूट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है. 

5. लग्‍जरी की वस्तुओं पर TCS
10 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्‍जरी चीजों पर सोर्स पर टैक्‍स कलेक्‍शन (TCS) लागू किया गया. यह नियम 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी है. 

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