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Income Tax: बिना निवेश के भी बचा सकते लाखों रुपये का टैक्‍स, बस ये करने की होगी जरूरत

इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के तहत कई योजनाओं में निवेश करके आप इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी तरीके हैं, जिसके तहत बिना निवेश किए आप टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं.

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इनकम टैक्‍स सेविंग
इनकम टैक्‍स सेविंग

अक्‍सर एक्‍सपर्ट्स टैक्‍स सेविंग के लिए निवेश की सलाह देते हैं. इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के तहत कई योजनाओं में निवेश करके आप इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं. हालांकि कुछ ऐसे भी तरीके हैं, जिसके तहत बिना निवेश किए आप टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं. आइए जानते हैं वे कौन-कौन से तरीके हैं, जिसमें बिना निवेश के टैक्‍स बचा सकते हैं. 

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एजुकेशनल लोन इन्‍टरेस्‍ट 
सेक्‍शन 80E आयकर विभाग की ऐसी धारा है, जिसके तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्‍स कटौती का दावा कर सकते हैं.  इस कटौती की कोई लिमिट नहीं है और इसका दावा रिपेमेंट शुरू होने वाले ईयर से लेकर आठ सालों तक किया जा सकता है. 

बच्‍चों के लिए ट्यूशन फीस 
अगर आप अपने बच्‍चे के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं तो इसपर भी टैक्‍स बचा सकते हैं. ट्यूशन फीस के तहत आप 1,50,000 रुपये तक का अमाउंट हर साल बचा सकते हैं. यह अधिकतम दो बच्चों की फुल टाइम एजुकेशन पर लागू होता है और इसमें प्ले-स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी क्‍लासेस शामिल हैं. 

चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन को दान पर छूट 
सेक्‍शन 80G के तहत किसी चैरिटेबल संस्‍था को दान किए गया अमाउंट इनकम टैक्‍स छूट के तहत आता है. कंडीशन या संस्‍था के मुताबिक, 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी के अमाउंट पर कटौती हो सकती है. डोनर को आईटीआर फाइलिंग के दौरान नाम, पैन, एड्रेस और डोनेशन अमाउंट प्रोवाइड कराना होता है. 

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मेडिकल इंश्‍योरेंस प्रीमियम 
सेक्‍शन 80D के तहत मेडिकल इंश्‍योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर टैक्‍स छूट पाया जा सकता है. हालांकि इंश्‍योरेंस खुद के नाम, उतराधिकार, पैरेंट और बच्‍चों के नाम पर ही होना चाहिए. इसके तहत 25,000 रुपये तक अमाउंट टैक्‍स छूट के तहत क्‍लेम कर सकते हैं. वहीं सीनियर सिटीजन 50 हजार रुपये तक अमाउंट क्‍लेम कर सकते हैं. 

होम लोन इंटरेस्‍ट रेट पर छूट 
धारा 24(b) के तहत पर्सनल टैक्‍सपेयर्स 2 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्‍स क्‍लेम कर सकते हैं. धारा 24(B) के तहत, व्यक्ति स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के लिए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए हर साल 2 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा, मूलधन का पुनर्भुगतान धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य है, हालांकि ये लाभ केवल पुरानी टैक्‍स व्यवस्था के तहत ही उपलब्ध हैं. 

भुगतान किया गया किराया
किराए के आवास में रहने वाले व्यक्ति धारा 10 के तहत भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं. कटौती की राशि व्यक्ति के वेतन और निवास के शहर पर निर्भर करती है. 

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