बजट पेश होने के बाद से ही प्रॉपर्टी पर टैक्स को लेकर बड़ा विवाद बना हुआ है. सरकार ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को 20% से घटकार 12.5 कर दिया गया है. वहीं इडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है, जो महंगाई से एडजस्ट करता था और प्रॉपर्टी से हुई कमाई पर कम टैक्स भरना पड़ता था. बस इसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है.
अगर आप 2001 में या उसके बाद खरीदी गई पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट (Indexation Benefits) के खत्म होने की वजह से आपको पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन आप एक तरीके से LTCG टैक्स से पूरी तरह से बच सकते हैं. बस आपको एक काम करने की जरूरत होगी.
कैसे नहीं लगेगा 1 रुपये भी एलटीसीजी टैक्स?
प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स घटा है, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ हट चुका है. ऐसे में अगर आप इस टैक्स को एवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना ही होगा तभी आप इस टैक्स से बच सकते हैं. रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर व्यक्ति अपने पुराने घर या प्रॉपर्टी को बेचकर हुए प्रॉफिट अमाउंट (Capital Gains) का इस्तेमाल नई प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए करता है, तो उन्हें किसी भी LTCG पर टैक्स पेमेंट करने से छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि आपको एक भी रुपये का एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
मुनाफे से नई प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं लगता टैक्स
इंडिया टुडे पर छपी खबर में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि टैक्स तभी लागू होता है, जब लाभ को मकान में दोबारा निवेश नहीं किया जाता. अगर आप मकान बेचते हैं और केवल लाभ का उपयोग करके मकान खरीदते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
इंडेक्सेशन क्या है?
इंडेक्सेशन किसी प्रॉपर्टी की खरीद प्राइस को समय के साथ मुद्रास्फीति के अनुसार एडजस्ट करता है, जिसका उपयोग कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है. सरकार आधार वर्ष (2001-2002) के रिलेटेड वैल्यू चेंजेज को मापने के लिए हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) जारी करती है. इस आधार पर कैलकुलेशन करके इंडेक्सेशन निकाला जाता है.