वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में नौकरीपेशा लोगों को कोई राहत नहीं दी है. बजट में इनकम टैक्स की छूट और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
अभी तक ढाई लाख रुपये की इनकम पर टैक्स में छूट मिलती थी और यही छूट अगले वित्त वर्ष में भी लागू रहेगी. माना जा रहा था कि इनकम टैक्स छूट तीन लाख रुपये हो जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों की यह उम्मीद पूरी नहीं की.सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट पहले की तरह तीन लाख रुपये रहेगी.
पहले की तरह अब भी 2.5 से 5 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. जबकि सीनियर सिटीजन को 3 से 5 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी, 5 से 10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.