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Rental Income Tax: बजट में हुआ था ऐलान... किराए से हुई इनकम पर नया नियम, अब देना पड़ेगा ज्‍यादा टैक्‍स!

बजट में कहा गया है कि अगर रेंट से कमाई होती है तो उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम (Rental Income From Property) के तौर पर घोषित करना होगा. पहले इसे बिजनेस या प्रोफेसन इनकम के तौर पर दिखा सकते थे.

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Rental Income Tax
Rental Income Tax

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में मिडिल क्‍लास के लिए बड़ा ऐलान किया था. इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ दिया था. उन्‍होंने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. वहीं लिस्‍टेड और नॉन लिस्‍टेड असेट के लिए लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (LTCG) को बदलकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा, रेंट से होने वाली कमाई को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है. 

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बजट में कहा गया है कि अगर रेंट से कमाई होती है तो उसे हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम (Rental Income From Property) के तौर पर घोषित करना होगा. पहले इसे बिजनेस या प्रोफेसन इनकम के तौर पर दिखा सकते थे. 23 जुलाई को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि  रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को होने वाली रेंटल इनकम अब 'इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी' के तहत आएगी. 

इसका मतलब है कि रेंटल इनकम अब बिजनेस और प्रोफेशन से हुई इनकम नहीं मानी जाएगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है. अभी टैक्सपेयर्स 'प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन' के तहत बिजनेस से जुड़ी कई खर्चों के लिए कटौती क्‍लेम कर सकते थे. इससे उनकी टैक्‍सेबल इनकम कम हो जाती थी. 

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देना होगा ज्‍यादा इनकम टैक्‍स
नए प्रावधान के तहत रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा. जिस कारण मकान मालिक मेंटेनेंस कॉस्‍ट, मरम्‍मत और यहां तक क‍ि डेप्रिसिएशन पर डिडक्‍शन क्‍लेम कम कर पाएंगे. इससे इनका टैक्‍सेबल इनकम बढ़ जाएगा, जिसे कम करने के लिए इन्‍हें कोई दूसरा विकल्‍प तलाश करना होगा. 

नए नियम के मुताबिक, अगर घर से हुई इनकम को 'Income From House Property' के तहत दिखाया जाता है तो डिडक्‍शन लिमिटेड हो जाएगा. सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्‍ट और मरम्‍मत के तहत ही स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 30 प्रतिशत तक दिखा सकते हैं. 

कब से लागू होगा नया नियम? 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाऊस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाने वाला नया नियम 1 अप्रैल 2025 यानी अगले साल से प्रभावी होगा. सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 में संसोधन करेगी. इस संशोधन के बाद अगर किसी मकान मालिक की किराए से ज्‍यादा कमाई होती है तो वह टैक्‍सेबल इनकम को कम करने के लिए किसी अन्‍य विकल्‍प की ओर विचार कर सकता है. 

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