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बजट 2018: मध्य वर्ग को झटका, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आप सालाना 3 लाख रुपये की कमाई करते हैं.

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इनकम टैक्स
इनकम टैक्स

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वित्त मंत्र अरुण जेटली ने आयकर के मामले में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है. उन्होंने आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है.

बजट भाषण में उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा में पहले ही कई बदलाव किए हैं, लेक‍िन फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि आपको पुरानी दरों के हिसाब से ही फिलहाल टैक्स भरना हेागा.

पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि यह छूट 3 लाख रुपये कर दी जाएगी, लेक‍िन ऐसा नहीं हुआ. अगर 3 लाख तक की छूट मिलती, तो आयकर के तौर पर जाने वाला आपका पैसा बच जाता हालांकि ऐसा हुआ नहीं है.

ये है आपके लिए टैक्स दरें

मौजूदा समय में आपको आपकी इनकम के मुताबिक 5 से 30 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ता है.  वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख-10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से अध‍िक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है.

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है टैक्स स्लैब

अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, तो आपके लिए अन्य के मुकाबले टैक्स रेट अलग हैं. इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं.  इनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं. 3 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से अध‍िक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.

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