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Union Budget 2024: टैक्‍सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान... फिर बदला TAX Slab, स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की भी बढ़ी लिमिट

टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट बढ़ा दी है. इसे 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत किया गया है. 

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Union Budget 2024
Union Budget 2024

टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट बढ़ा दी है. इसे 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत किया गया है. 

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टैक्‍स स्‍लैब में भी हुआ बदलाव 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के साथ ही टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव किया गया है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब रेट में हुआ है. अब 15 लाख से ज्‍यादा इनकम होने पर 30 फीसदी का टैक्‍स लागू होगा. 

न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत नए टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्‍यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्‍यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख तक इनकम पर 20 फीसदी और 12 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स लागू होगा. 

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New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्‍स स्‍लैब 

  • 0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्‍स 
  • 3-लाख से ज्‍यादा और 7 लाख पर 5% टैक्‍स 
  • 7 लाख से ज्‍यादा और 10 लाख पर 10% टैक्‍स 
  • 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स 
  • 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख पर 20% टैक्‍स 
  • 15 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स 

नोट- इसमें स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत कोई भी टैक्‍स नहीं देना होगा. 

Income Tax Slab

पहले क्‍या था न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब 
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी 

कब-कब हुए बदलाव 
भाजपा सरकार ने 2018 के बजट में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 40,000 रुपये सालाना कर दिया था. इसके बाद, 2019 के अंतरिम बजट में मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी. तबसे स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था. अब इसे बढ़ाकर 75000 कर दिया गया है. 

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