जेटली ने बताया कि 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना की जाएगी. 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी. वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी प्रस्ताव किया. वर्तमान में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जा न लिए गए मकान नोशनल किराया आय पर कर के अध्यधीन हैं. जिन बिल्डरों के लिए निर्मित मकान व्यवसाय में पूंजी लगी है, जेटली ने ऐसे बिल्डरों के लिए यह नियम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने वाले वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही लागू करने का प्रस्ताव दिया ताकि उन्हें अपनी इन्वेंटरी के परिनिर्धारण हेतु कुछ समय और मिल जाए.