बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कयासों को दूर कर दिया और साफ किया कि क्रिप्टोकरेंसीज़ लीगल नहीं हुई हैं. वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट्स के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस भी कटेगा. डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा एनएफटी समेत वैसे सारे टोकन आते हैं, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने वाली है. ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 01 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.