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Tax Saving: अभी भी मौका... 31 मार्च से पहले यहां करें निवेश, बचेगा लाखों रुपये का टैक्‍स

चालू वित्त वर्ष के बचे हुए दिनों में कुछ जगहों पर निवेश करके टैक्‍स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. इन योजनाओं में NPS से लेकर टैक्‍स सेविंग Mutual Funds शामिल है.

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टैक्‍स सेविंग
टैक्‍स सेविंग

चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्‍त हो जाएगा. इसके साथ ही कई फाइनेंशियल वर्क की डेडलाइन भी खत्‍म हो जाएगी. अगर आप भी चालू वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाना चाहते हैं तो बचे हुए दिनों में कुछ योजनाओं में निवेश करके टैक्‍स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. इन योजनाओं में NPS से लेकर टैक्‍स सेविंग Mutual Funds शामिल है. आइए जानते हैं टैक्‍स सेविंग करने के लिए आप कहां-कहां निवेश कर सकते हैं. 

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पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF)
पॉपुलर टैक्‍स सेविंग ऑप्‍शन और लॉन्‍ग टर्म निवेश विकल्‍प सार्वजनिक भविष्‍य निधि (PPF) में पैसा जमा करके आप इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्‍स बचा सकते हैं. इस योजना में हर साल 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं और 7.1 फीसदी का ब्‍याज हासिल कर स‍कते हैं. इस योजना में मैच्‍योरिटी पीरियड 15 साल है और 5-5 साल करके आगे बढ़ा सकते हैं. 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्‍टम रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड दे सकता है. आप NPS में निवेश कर आयकर की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स भी बचा सकते हैं. यह एक मार्केट लिंक स्‍कीम है, जो पेंशन के साथ-साथ एकमुश्‍त राशि का लाभ देती है. 

सुकन्या समृद्धि योजना 
सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी. इस योजना में अपने बेटी के नाम पर निवेश करके टैक्‍स छूट का लाभ पाया जा सकता है. इस योजना के तहत भी धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार 8.2% का रिटर्न देती है. 

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टैक्‍स सेविंग म्‍यूचुअल फंड 
इक्विटी मार्केट में म्‍यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वाले भी टैक्‍स छूट पा सकते हैं. ELSS म्‍यूचुअल फंड, जिसे टैक्‍स सेविंग म्‍यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है, में निवेश करके टैक्‍स छूट पा सकते हैं. SIP निवेश शुरू करके भी आप टैक्‍स छूट के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. 

फिक्स्ड डिपॉजिट 
बैंकों और स्‍मॉल फाइनेंस बैंकों की ओर से टैक्‍स सेविंग FD का विकल्‍प दिया जाता है. खासकर सीनियर सिटीजन इस योजना में निवेश करके टैक्‍स छूट के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. 5 साल की एफडी में निवेश कर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट आयकर की धारा 80सी के तहत हासिल किया जा सकता है. 

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