scorecardresearch
 
Advertisement
बिज़नेस न्यूज़

How to Save Income Tax: इधर-उधर के चक्कर में न पड़ें, इनकम टैक्स बचाने के ये हैं जबरदस्त सरकारी तरीके!

टैक्स बचाने के उपाय
  • 1/6

देश में लोग इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए तरह-तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं. कई बार अवैध तरीके से इनकम टैक्स बचाने के भी मामले सामने आते हैं. लेकिन देश की सरकार ने टैक्स बचाने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं. इसका इस्तेमाल हर टैक्सपेयर्स कर सकता है और ये सारे तरीके वैध हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी मदद से टैक्सपेयर्स टैक्स की बचत कर सकते हैं. देश की सरकार कई ऐसी स्कीम चलाती है, जिसमें निवेश कर आप इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं.

पीपीएफ
  • 2/6

पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा नहीं डूबेगा. 
 

सुकन्या समृद्धि योजना
  • 3/6

टैक्स पर छूट पाने के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकते हैं. केंद्र सरकार की ये स्कीम बेटियों के लिए है. इस स्कीम में निवेश की रकम पर फिलहाल 7.6 फीसदी की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्‍स में छूट मिलता था. लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो उनके खाते पर भी टैक्‍स में छूट मिलेगी. 

Advertisement
नेशनल पेंशन स्कीम
  • 4/6

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C तहत टैक्स छूट मिलता है. इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं. 

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 
  • 5/6

सीनियर सिटीजन के लिए (SCSS) ये एक शानदार स्कीम है. इसके तहत पोस्ट-ऑफिस या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्‍स की छूट ली जा सकती है. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश पर फिलहाल 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.

इन तरीकों से भी ले सकते हैं टैक्स पर छूट
  • 6/6

इन सरकारी स्कीमों के अलावा टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट लिया जा सकता है. होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. 

Advertisement
Advertisement