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New Income Tax Bill: सब खत्म... अब केवल 'टैक्स ईयर', नए आयकर कानून की ये 10 बड़ी बातें

नए इकनम टैक्‍स बिल के डॉफ्ट के मुताबिक, सभी ईयर को खत्‍म करके अब टैक्‍स ईयर कर दिया गया है. साथ ही यह बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा. इसमें 536 सेक्‍शन हैं और 16 अनुसूचियां हैं.

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न्यू इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें
न्यू इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें

लोकसभा में इनकम टैक्‍स बिल जल्‍द ही पेश किया जाना है. इससे पहले ही इनकम टैक्‍स बिल का डॉफ्ट सामने आया है. यह बिल 622 पन्‍नों का है, जिसमें 536 सेक्‍शन और 16 अनुसूचियां शामिल हैं. न्‍यू इनकम टैक्‍स बिल, पुराने आयकर कानून से सरल भाषा में होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान न्‍यू इनकम टैक्‍स बिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि यह काफी सरल भाषा में होगा, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके. आइए जानते हैं इनकम टैक्‍स बिल के ड्रॉफ्ट में 10 बड़ी खास बातें कौन कौन सी हैं. 

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इनकम टैक्‍स बिल की 10 बड़ी बातें 

  • पहले- Previous year, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और अन्‍य ईयर होते थे. अब इन सभी ईयर को खत्‍म करके एक- टैक्‍स ईयर (Tax Year) कर दिया गया है, ताकि टैक्‍सपेयर्स को आसानी से समझ आ सके. 
  • इसमें 536 सेंक्‍शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्‍टर दिए गए हैं. छूट से लेकर नए नियमों को अलग-अलग सेक्‍शन में डिस्‍क्राइब किया गया है. 
  • नए कानून के तहत 2025 में 536 धाराएं शामिल हैं, जो वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की 298 धाराओं से अधिक हैं. मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं, जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी. 
  • पहले आयकर कानून 1961 की जगह पर इस कानून को पेश किया जाएगा, जिसके तहत 880 पन्‍नों के पुराने कानून को खत्‍म करके नए कानून में 622 पन्‍ने रखे गए हैं. ज्‍यादातर सबसेक्‍शन को खत्‍म कर दिया गया है. 
  • सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है. इसका मतलब है कि टैक्‍स ईयर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा. इस अधिनियम को आयकर अधिनियम, 2025 कहा जाएगा. 
  • न्‍यू इनकम बिल में अब (क) किसी व्‍यक्ति के लिए, ख- हिंदु विभाजित परिवार के लिए या ग- किसी व्‍यक्तियों के समूह के लिए जैसे सबसेक्‍शन की जगह टैक्‍स कैलकुलेशन टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक कर दिया गया है. 
  • टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी. 
  • डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्‍य कर्मचारियों को मिले ग्रेच्‍युटी को टैक्‍स से छूट दिया गया है. 
  • अग्निपथ योजना के तहत किए गए कंट्रीब्‍यूशन पर कोई कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. पहले भी ऐसा ही नियम था, जिसे जारी रखा गया है. 
  • मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक व्‍हीकल और इंश्‍योरेंस पर टैक्‍स छूट का जारी रखा गया है. 
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