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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 22810 करोड़ रुपये होंगे खर्च

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है. इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून 2021 तक रहेगी.

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करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा
करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कैबिनेट की मंजूरी
  • सरकार इसके लिए 22810 करोड़ रुपये देगी
  • कर्मचारियों के पीएफ का 24% योगदान सरकार देगी

देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था. बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है. 

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इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह योजना 30 जून 2021 तक रहेगी. इसके लिए सरकार 22,810 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी. 

श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. 

योजना के तहत अगर ईपीएफओ-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी. 

योजना की प्रमुख बातें 

  • इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे
  • 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी
  • 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 01.10.2020 से या उसके बाद कार्यरत है
     

योजना के तहत नई नियुक्तियां करने वाले एंप्लॉयर्स को सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी इंप्लॉइज और इंप्लॉयर्स द्वारा दो साल के लिए किए गए भविष्य निधि योगदान यानी पीएफ को कवर करने के लिए होगी. 

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 इसे देखें: आजतक LIVE TV 

क्या होगा पैमाना 

केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी: 

  •  1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान, कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24%
  • 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)

यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी. साथ ही कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को भी इसमें पूरा करना होगा, और केंद्र सरकार नए योग्य कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी. 

इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी.

 

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