नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है. रिटायरमेंट के बाद कोई आर्थिक असुरक्षा नहीं हो और जीवन को सुखद और सुलभ तरीके से बिताया जा सके, इसलिए लोग रिटायरमेंट फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं. लेकिन जीवन में कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पैसो की सख्त जरूरत पड़ जाती है, और रिटायरमेंट सेविंग्स से पैसा निकालना जरूरी हो जाता है. ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कुछ नया प्रावधान लेकर आया है, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ अपना पैसा निकाला जा सकता है.
तीन साल के बाद निकाल सकते हैं अपना पैसा.
एनपीएस (NPS) ने दो तरह का प्रावधान किया है. पहला अकाउंट टियर-1 है और दूसरा टियर-2 अकाउंट है. टियर-1 को मुख्य रिटायरमेंट अकाउंट कहा जाता है. जिससे रिटायरमेंट के पहले भी कुछ शर्तों के साथ अपना जमा पैसा निकाला जा सकता है. इस निकासी के लिए अकाउंट कम से कम तीन साल का होना जरूरी है, इसके बाद ही इससे आप अपना जमा पैसा निकाल सकते हैं. वो भी इस अकाउंट से 25 फीसदी तक ही निकासी हो सकती है. हालांकि जो अंशदान पर मिला ब्याज होगा, उसे निकाला नहीं जा सकता है.
इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्थिति है, जब लोग इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. जैसे अगर किसी बीमारी का इलाज कराना हो, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत हो, शादी समारोह के लिए या नया वेंचर शुरू करना हो तब भी पैसों की निकासी की जा सकती है. जो टाइप-2 अकाउंट है उसे विड्रॉल के प्रतिबंधों से दूर रखा है. ये पूरी तरह से एक सेविंग अकाउंट है.
मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं अपना पैसा
एनपीएस (NPS) से अगर कोई चाहें तो 60 साल से पहले भी पूरी तरह से बाहर होने का विकल्प चुन सकता है. बशर्ते इसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा, उससे पहले एनपीएस (NPS) से कोई बाहर नहीं निकल सकता है. साथ ही एक बार या एकमुश्त में कुल जमा राशि का 20 प्रतिशत ही निकाला जा सकता है. लेकिन बाकी के 80 फीसदी पैसों का निवेश जरूरी रूप से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से एनुअल प्लान खरीदने के लिए करना होगा. हालांकि कुल जमा राशि अगर 2.5 लाख से कम होगी तब ये पैसा एक साथ निकाला जा सकता है.
फाइनल विड्रॉल
उम्र जब 60 साल हो जाए तब एनपीएस (NPS) से एक बार में 60 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है. जिस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. बाकी का 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से एन्युटीज में तब्दील करना होगा और यह कुल आय पर लागू स्लैब रेट पर टैक्स योग्य होगा.
चरणबद्ध तरीके से पैसो की निकासी
सभी एनपीएस (NPS) के सदस्यों के पास पैसो को निकालने का विकल्प, 75 साल की उम्र तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ-इयरली और इयरली का होगा. साल 2023 में लम्प-सम विड्रॉल (SLW) सुविधा के साथ इसकी शुरूआत हुई थी.