ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip, Goibibo और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं देने वाली बड़ी कंपनी OYO पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है. प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने अनुचित व्यवसायिक व्यवहार के लिए इन कंपनियों पर जांच के बाद कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. सबसे ज्यादा पेनॉल्टी मेक माई ट्रिप व गोआईबीबो (MMT-Go) पर लगाई गई है.
दोनों कंपनियों पर इतना फाइन
पीटीआई के मुताबिक, बुधवार को सीसीआई के 131 पन्नों के आदेश के मुताबिक, के अनुसार मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो (MMT-Go) पर 223.48 करोड़ रुपये, जबकि ओयो (OYO) पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. MMT-GO पर आरोप था कि कंपनी ने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू करने का काम किया है.
ये कार्रवाई का बड़ा कारण
इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी, जिस कीमत पर इसे दो अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा रहा था. CCI ने कंपनी पर ये भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई करने के साथ ही होटल और होटल चेन के साथ अपनी डील को रिवाइज करने का भी निर्देश दिया है. जिससे मूल्य और कमरे की उपलब्धता से जुड़े समान दायित्वों को होटल भागीदारों पर लगाया जा सके.
MMT ने दी OYO को तरजीह
प्रतिस्पर्धा आयोग ने MMT-Go के साथ ही हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो पर भी जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की है. CCI की जांच में सामने आया कि मेक माय ट्रिप ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी थी. इसका असर इस सेक्टर की अन्य कंपनियों की बाजर पहुंच पर हुआ. आयोग ने कहा कि दोनों कंपनियों की मिलीभगत ने अन्य खिलाड़ियों को बाजार पहुंच से वंचित कर दिया गया।
2019 में दिए थे जांच के आदेश
गौरतलब है कि सीसीआई ने तीन साल पहले यानी अक्टूबर 2019 में इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे और अब जुर्माने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है. बता दें मेक माई ट्रिप (MMT) ने साल 2017 में Ibibo Group Holding को खरीदा था. दोनों कंपनियों के मर्जर के बात MMT-Go बनी और यह ऑनलाइन ट्रैवल के साथ होटल और पैकेज बिजनेस सेक्टर में सेवाएं दे रही हैं.