दिल्ली हाईकोर्ट अमेरिका की पेमेंट गेटवे कंपनी PayPal की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. ये मामला कंपनी पर लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने से जुड़ा है.
FIU ने लगाया था जुर्माना
वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के उल्ल्ंघन को लेकर बीते साल PayPal पर 96 लााख रुपये का जुर्माना लगाया था. कंपनी ने इस जुर्माने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की सिंगल जज बेंच ने अब इस मामले में RBI से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं और सुनवाई को आगे खिसका दिया है.
PayPal की ओर से हाजिर हुए मुकुल रोहतगी
दिल्ली हाईकोर्ट में PayPal की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने अदालत में कहा कि मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय बैंक RBI को अपना जवाब दाखिल करना था. लेकिन उसकी ओर से ऐसा नहीं किया गया है.
इस पर RBI का पक्ष रखने आए वकील रमेश बाबू ने कहा कि वो मामले में RBI की ओर से पहली बार पेश हुए हैं. ऐसे में उन्हें RBI की ओर से जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए.
RBI के पास आखिरी मौका
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास ये आखिरी मौका है. वहीं अदालत अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगी.
इस दौरान FIU के वकील का भी मत लिया गया. FIU के वकील जोएब हुसैने कहा कि इस मामले में जांच की कमेटी का गठन RBI ने किया था. ऐसे में इसे लेकर विरोधाभास की स्थिति नहीं है.
ये है पूरा मामला
FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के कथित उल्लंघन को लेकर PayPal पर ये जुर्माना लगाया था. साथ ही कंपनी पर संदिग्ध लेनदेन को ‘छिपाने’ और देश की वित्तीय प्रणाली के ‘विघटन’ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे.
PayPal ने नवंबर 2017 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था. कंपनी का कहना है कि वह भारत के नियम-कानूनों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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