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Air India Penalty: बोर्डिंग से रोके जाने पर मिलेगा हर्जाना, इस एयरलाइन पर लगा 10 लाख का जुर्माना

DGCA ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है और उसने समय पर टिकट दिखा दिया है, तो उसे बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकता है. समय पर वैलिड टिकट दिखा देने के बाद भी बोर्डिंग से मना करने पर विमानन कंपनियों को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना होगा.

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बोर्डिंग से मना करना पड़ेगा भारी
बोर्डिंग से मना करना पड़ेगा भारी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हाल ही में प्राइवेट हुई है एअर इंडिया
  • पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करने का मामला

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने अब किसी भी पैसेंजर को बोर्डिंग (Flight Boarding) से मना करने पर सख्त रुख अपना लिया है. बीते दिनों लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद नियामक ने यह कदम उठाया है. प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई विमानन कंपनी (Airlines) पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करती है, तो उसे 20 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है. ऐसे ही एक ताजा मामले में नियामक ने एअर इंडिया (Air India) के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है.

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मना किया तो भरना होगा हर्जाना

डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है और उसने समय पर टिकट दिखा दिया है, तो उसे बोर्डिंग से मना नहीं किया जा सकता है. समय पर वैलिड टिकट दिखा देने के बाद भी बोर्डिंग से मना करने पर विमानन कंपनियों को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना होगा. इतना ही नहीं बल्कि विमानन कंपनी एक घंटे के भीतर पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी. ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में कंपनी को 20 हजार रुपये तक का हर्जाना भरना पड़ेगा.

एअर इंडिया पर लग गया जुर्माना

इससे पहले डीजीसीए ने एअर इंडिया के ऊपर एक ऐसे ही मामले को लेकर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. नियामक ने पाया कि एअर इंडिया ने वैलिड टिकट होने के बाद भी एक पैसेंजर को बोर्डिंग से मना कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि कंपनी ने पैसेंजर को हर्जाना भी नहीं दिया. इसी कारण नियामक ने हाल ही में प्राइवेट हुई विमानन कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाने का फैसला किया. इससे कुछ समय पहले निजी विमानन कंपनी इंडिगो के ऊपर एक ऐसे ही मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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इस कारण डीजीसीए ने लगाया जुर्माना

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, 'डीजीसीए ने बेंगलुरू, हैदराबाद और दिल्ली में सर्विलांस के दौरान लगातार जांच की. इसमें पाया गया कि एअर इंडिया ने कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया. इस कारण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पर्सनल हियरिंग की भी सुविधा दी गई. हो सकता है कि एअर इंडिया के पास कंपनशेसन देने की कोई पॉलिसी नहीं हो, इस कारण कंपनी को तत्काल प्रावधानों के हिसाब से इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है. चूंकि अभी कंपनी ने वैलिड टिकट होने के बाद भी एक पैसेंजर को बोर्डिंग से मना किया और उसे हर्जाना भी नहीं दिया, इस कारण एअर इंडिया के ऊपर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.'

 

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