
पीएमसी समेत संकट में फंसे 21 बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत खबर आई है. अब इन बैंकों के ग्राहकों को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपये तक का क्लेम मिल जाएगा. ग्राहकों को ब्याज समेत यह पैसा मिलेगा.
दरअसल, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है, जिसके ग्राहकों को 29 दिसंबर तक तक 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जाएगा. सबसे ज्यादा राहत की खबर PMC बैंक के खाताधारकों के लिए है, अब उन्हें 29 दिसंबर से पहले 5 लाख तक जमा राशि वापस मिल जाएगी.
DICGC के मुताबिक इंश्योर्ड डिपॉजिट पाने के लिए ग्राहकों अपने बैंक के जरिए क्लेम फॉर्म भरकर देना होगा. 15 अक्टूबर तक बैंकों की ओर से फॉर्म DICGC को सौंपा जाएगा. उसके बाद क्लेम का वेरिफिकेशन होगा और फिर इसी साल भुगतान किया जाएगा.
यही नहीं, ग्राहकों को 29 दिसंबर तक PMC सहित मुश्किल में फंसे 21 बैंकों के डिपॉजिटर्स को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा. ग्राहकों को क्लेम फॉर्म बैंक में ही मिलेगा, जिसमें खाता संख्या, ब्रांच और रकम भरना होगा. क्लेम फॉर्म में मोबाइल नंबर और ई-मेल का भी ब्यौरा देना होगा.
बता दें, केंद्र सरकार ने DICGC कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई कर दिया था. इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि RBI की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए.
DICGC के नियम के मुताबिक बैंकों में जमा 5 लाख रुपये बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के दायरे में आता है. बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के दायरे में सभी कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक आते हैं. भारत में मौजूद विदेशी बैंकों में यही नियम लागू होता है.