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ED ने चीन के लिए जासूसी करने वाले पत्रकार का घर किया कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला!

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली में एक पत्रकार का घर कुर्क किया है. इस पत्रकार पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है. निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच-पड़ताल कर रहा है.

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प्रवर्तन निदेशालय (File Photo)
प्रवर्तन निदेशालय (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते दी जमानत
  • विदेश यात्राओं के लिए भी मिला फंड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली में एक पत्रकार का घर कुर्क किया है. इस पत्रकार पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है. निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच-पड़ताल कर रहा है.

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राजीव शर्मा का घर कुर्क

ईडी ने एक बयान में बताया कि उसने पत्रकार राजीव शर्मा के दिल्ली में पीतमपुरा स्थित एक घर को जब्त किया है. इस घर की कीमत करीब 48.21 लाख रुपये है. शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और गोपनीयता कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है. इसी के आधार पर ईडी ने शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच शुरू की थी. वहीं ईडी पिछले साल इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुका है.

चीन को दी अहम जानकारियां

इस मामले में ईडी ने पिछले साल जुलाई में शर्मा को गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा को जमानत पर रिहा किया है. मामले की जांच के दौरान पाया गया कि शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से जुड़ी कई गोपनीय और अहम जानकारियां चीन के इंटेलीजेंस ऑफिसर्स को उपलब्ध कराई थीं.

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इसके लिए राजीव शर्मा को महिपालपुर की एक शेल कंपनी ने मोटी रकम दी. ये पैसा नकद और नकद जमा के साथ-साथ विदेश यात्राओं के खर्च के रूप में दिया गया. इस शेल कंपनी को चीनी मूल के झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा और किंग शी एक नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा के साथ मिलकर चलाते थे. ये सभी चीन के इंटेलीजेंस अधिकारियो के लिए काम करते थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में शर्मा के साथ-साथ अन्य लोगों को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था.

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