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Byjus Crisis: पहले संकट में फंसी... फिर जीरो हुई इस कंपनी के मालिक की नेटवर्थ, अब एक और तगड़ा झटका!

पैसे की कमी के कारण बायजू की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी. कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पर्याप्‍त पैसे नहीं थे, जिसके बाद कई ऑफिस बंद हुए और कर्मचारियों की छंटनी की गई. अब एक और बड़ा झटका लगा है.

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Byju's Crisis
Byju's Crisis

एडटेक कंपनी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिग्‍गज एजुकेशन सेक्‍टर की कंपनी ने कोविड के दौरान दमदार परफॉर्मेंश दिया था, लेकिन अब इसकी हालत खराब होती जा रही है. एडटेक कंपनी ने अपने कई ऑफिस बंद कर दिए हैं और फंड जुटाने के लिए चारों तरफ हाथ-पैर दौड़ा रही है, लेकिन आर्थिक संकट से उबरने में नाकाम रही है. इस बीच, इस कंपनी को एक और तगड़ा झटका लगा है. 

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एडटेक स्टार्टअप बायजू (Byju's) से संकट झटने का नाम नहीं ले रहा है. पैसे की कमी के कारण बायजू की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी. कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पर्याप्‍त पैसे नहीं थे, जिसके बाद कई ऑफिस बंद हुए और कर्मचारियों की छंटनी की गई. इतना ही नहीं आगे कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि बायजू के रवींद्रन की नेटवर्थ जीरो हो गई. फोर्ब्‍स बिलियनेयर इंडेक्स 2024 के अनुसार, बायजू रवींद्रन की एक साल पहले कुल संपत्ति ₹17,545 करोड़ ($2.1 बिलियन) थी. 

एडटेक स्टार्टअप कंपनी बायजू को तगड़ा झटका 
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने हाल ही में एडटेक प्रमुख बायजू को मौजूदा शेयर होल्‍डर्स और उनकी शेयरधारिता पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. इसका मतलब यह होगा कि संकटग्रस्त एडटेक 200 मिलियन डॉलर के राइट्स इश्यू के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है. एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, अब दूसरे राइट्स इश्‍यू से मिले पैसे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. 

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अलग अकाउंट में रखे जाएंगे दूसरे राइट्स से मिले पैसे 
दूसरा राइट्स इश्यू 13 मई को शुरू हुआ था और 13 जून को समाप्त होना था. इससे जमा पैसे का यूज करने की अनुमति नहीं होगी और दूसरे राइट्स इश्‍यू से मिले अमाउंट को एक अलग खाते में जमा क‍िया जाएगा.  आदेश में कहा गया है कि बायजू को मुख्य याचिका के निपटारे तक राइट्स इश्यू को रोका गया है. साथ ही एनसीएलटी ने कहा कि दूसरे राइट्स इश्यू के खुलने के बाद से अब तक एकत्र की गई राशि को एक अलग खाते में रखें, जिसका उपयोग मुख्य याचिका के निपटारे तक नहीं किया जाना चाहिए. 

शेयर होल्‍डर्स की मांगी जानकारी 
एनसीएलटी ने बायजू को 29 जनवरी को राइट इश्यू खुलने से लेकर अब तक संबंधित एस्क्रो बैंक खातों का पूरा ब्योरा 12 जून से 10 दिन के भीतर दाखिल करने को भी कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. इसके अलावा एनसीएलटी ने बायजू को रजिस्‍टर्ड शेयर पूंजी में बढ़ोतरी से पहले 2 मार्च को किए गए आवंटन की पूरी डिटेल मांगा है. 

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