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निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने पर टैक्स में सरकार ने की भारी कटौती 

सरकार ने निजी उपयोग वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) पर भारी कटौती कर दी है. यह अब इसके कॉमर्शियल आयात के बराबर हो गया है.

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कॉन्सेंट्रेटर के आईजीएसटी में भारी कटौती (फाइल फोटो)
कॉन्सेंट्रेटर के आईजीएसटी में भारी कटौती (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने पर टैक्स में कटौती
  • निजी इस्तेमाल वाले कॉन्सेंट्रेटर को दी गई छूट

देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए बीते सप्ताह केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े सभी तरह के उपकरणों के आयात को बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट दे दी थी. अब सरकार ने निजी उपयोग वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर लगने वाले IGST पर भी भारी कटौती कर दी है. 

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वित्त मंत्रालय ने घटाया IGST

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने शनिवार को पर्सनल यूज वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) को 28 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  (CBIC) ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी.

सीबीआईसी ने कहा, 'निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के आयात पर आईजीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. यह अब इसके कॉमर्शियल आयात के बराबर हो गया है. यह कटौती 30 जून तक के लिए है.'  

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गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है. ऐसे में केन्द्र सरकार ने पर्सनल यूज के लिए आयात किए जाने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर छूट देने का निर्णय किया है. 

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पोस्ट, कोरियर या ई-कॉमर्स से मंगा सकते हैं

इसके पहले देश में कोरोना से जंग के लिए केन्द्र सरकार ने कई वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्कों पर राहत दी थी. इसके लिए तैयार सूची में अब निजी उपयोग के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को भी शामिल कर लिया गया है. डाक, कोरियर या ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी.

कस्टम पर ऐसे मिलेगी क्लीयरेंस

ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कस्टम से क्लीयरेंस दिलाने के लिए फॉर्म पर ‘गिफ्ट’ के तौर पर छूट मांगनी होगी. राखी, दवाओं और जीवन रक्षक दवाओं के आयात को कस्टम पर क्लीयरेंस के वक्त ‘गिफ्ट’ श्रेणी में छूट मिलती है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को भी उसी लिस्ट में डाला गया है.

देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को दूर करने के लिए इससे पहले सरकार ऑक्सीजन के आयात, मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन उपकरण, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर, ऑक्सीजन संयंत्र और उसके उपकरणों के आयात पर भी करों से छूट दे चुकी है.

 

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