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NPS से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी! अब आसानी से निकाल सकेंगे पूरा पैसा 

पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक, जिन सब्सक्राइबर्स का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युइटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे.

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अब एनपीएस से फंड निकालने में आसानी (प्रतीकात्मक तस्वीर: PTI)
अब एनपीएस से फंड निकालने में आसानी (प्रतीकात्मक तस्वीर: PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • NPS में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर
  • रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने में आसानी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े सब्सक्राबर्स के लिए राहत की खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस के 5 लाख रुपये तक के फंड वाले सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है. सबसे अच्छी बात यह है कि सब्सक्राइबर यह निकासी ​बीमा कंपनी की एन्युइटी योजना खरीदे बिना कर सकता है.

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अब NPS सब्सक्राइबर्स रिटायर होने या 60 साल की उम्र पूरी होने पर अपने पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे. PFRDA के मुताबिक, जिस सब्सक्राइबर्स का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युइटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे.

पहले क्या था नियम?

पहले नियम यह था कि पेंशन फंड में दो लाख रुपये से कम है तो ही पेंशनधारक उसे पूरा निकाल सकता है. इससे अधिक राशि होने की सूरत में सब्सक्राइबर फंडधारक रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकाल सकता है और बाकी 40 फीसदी रकम के लिए उसे अनिवार्य रूप से किसी बीमा कंपनी की एन्युइटी योजना भी खरीदनी होगी. 

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अब PFRDA ने कहा कि अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये या उससे कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं, उन्हें किसी बीमा कंपनी की एन्युइटी योजना खरीदने की जरूरत नहीं है.

क्या कहा PFRDA ने ?

PFRDA ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है. वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है.

एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था. साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया. 

 

 

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