कोरोना की दूसरी लहर ने जहां कई लोगों की जान लील ली, तो कई परिवारों को आर्थिक तौर पर बदहाल कर दिया. ऐसे में सरकार ने घोषणा की है कि कोविड के इलाज या मौत के मामले में खर्च हुई राशि को ‘इनकम टैक्स’ से छूट मिलेगी.
‘एम्प्लॉयर का खर्च भी टैक्स फ्री’
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 के मौत या इलाज के मामलों में किए गए भुगतान पर छूट देने का फैसला किया है. यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा.
‘लाभ पाने वाले पर भी कर देनदारी नहीं’
इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉई या किसी और के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को ‘इनकम टैक्स’ से छूट मिलेगी. इसके लिए भुगतान करने वाले या इससे लाभ पाने पर कोई कर देनदारी नहीं बनेगी.
‘एक्स-ग्रेशिया भी कर मुक्त’
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से मौत के मामलों में यदि किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉई के परिवार को, या किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य परिवार के सदस्य की कोविड से मौत पर एक्स-ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि का भुगतान किया है तो उसे भी कर से छूट मिलेगी.
Important announcements related to @IncomeTaxIndia
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
✅We are announcing impt measures related to Tax Concessions for Payment towards COVID Treatment/Death.
✅Easing of IT Compliance Burden during COVID.
✅And additional Relief Measures for Income Tax Payers have been taken. pic.twitter.com/NxqsOJRa0Y
एक्स-ग्रेशिया के भुगतान के लिए ये सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है. यह सभी छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए मान्य होगी. देश में अब तक कोरोना से 3.93 लाख लोगों की जान जा चुकी है.
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