scorecardresearch
 

वित्त वर्ष 2025 के आखिरी महीने में शानदार रहा GST कलेक्‍शन, सरकार का भरा खजाना!

सरकारी आंकड़े के मुताबिक, मार्च महीने के दौरान GST कलेक्‍शन 9.9 फीसदी बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है. GST रेवेन्‍यू की बात करें तो घरेलू लेन-देन से जीएसटी राजस्व (GST Revenue) 8.8 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया.

Advertisement
X
मार्च में जीएसटी कलेक्‍शन
मार्च में जीएसटी कलेक्‍शन

केंद्र सरकार के खजाने में मोटा पैसा टैक्‍स कलेक्‍शन से जमा होता है. हर महीने सरकार GST कलेक्‍शन का आंकड़ा जारी करती है. महीना समाप्‍त होने के तुरंत बाद ही ये आंकड़ा जारी किया जाता है. अब मार्च महीने के जीएसटी कलेक्‍शन (GST Collection) का आंकड़ा जारी किया गया है. मार्च का महीना वित्त वर्ष 2025 का आखिरी मंथ था. इस महीने के दौरान जीएसटी कलेक्‍शन में 9.9 फीसदी का उछाल आया है. 

Advertisement

सरकारी आंकड़े के मुताबिक, मार्च महीने के दौरान GST कलेक्‍शन 9.9 फीसदी बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है. GST रेवेन्‍यू की बात करें तो घरेलू लेन-देन से जीएसटी राजस्व (GST Revenue) 8.8 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 13.56 प्रतिशत बढ़कर 46,919 करोड़ रुपये हो गया. 

मार्च के दौरान कुल रिफंड 41 प्रतिशत बढ़कर 19,615 करोड़ रुपये हो गया. रिफंड समायोजित करने के बाद, मार्च 2025 में नेट जीएसटी राजस्व 1.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 7.3 प्रतिशत की ग्रोथ है. 

जनवरी में हुआ इतना कलेक्‍शन 
सरकार का जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में पिछले साल की समान अवधि तुलना में 12.3 फीसदी बढ़ा और बीते महीने Central GST Collections 36,100 करोड़ रुपये और स्‍टेट जीएसटी कलेक्‍शन 44,900 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इससे पहले दिसंबर 2024 महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.76 लाख करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 7.3 फीसदी ज्यादा था. जनवरी में कलेक्शन का ये आंकड़ा अब तक के सबसे ज्यादा GST Collection से थोड़ा ही नीचे रह गया है. बता दें कि अप्रैल 2024 में ये 2 लाख करोड़ रुपये को पार किया था. 

Advertisement

2017 में लागू किया गया था GST
पुरानी अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था की जगह पहली जुलाई 2017 को देश भर में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था. इसे देश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है. केंद्र सरकार के मुताबिक, आज से 7 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है.

जीएसटी को आसान भाषा में समझें
GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है. इसके आने के बाद तमाम तरह के टैक्स को खत्म किया गया था. इसमें 2 तरह के टैक्स शामिल होते हैं, इनमें डायरेक्‍ट टैक्‍स (Direct Tax) और इनडायरेक्‍ट टैक्‍स (Indirect Tax) शामिल हैं. पहले राज्यों और केंद्र सरकार के कर अलग-अलग थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक ही टैक्स कर दिया गया. 

Live TV

Advertisement
Advertisement