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GST Council Meet: आज से GST काउंसिल की बैठक, ऑनलाइन गेमिंग समेत इन मुद्दों पर मंथन

GST Council Meet: जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है. अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) करेंगी. इसमें ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी, राज्यों को क्षतिपूर्ति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है.

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जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में
जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति पर होगी चर्चा
  • क्रिप्टोकरेंसी पर अतिरिक्त टैक्स का फैसला संभव

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू होने जा रही है. इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है. इनमें कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है, तो दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर 28 फीसदी टैक्स लगाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है. 

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छह महीने बाद हो रही बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक छह महीने बाद होने जा रही है. ऑनलाइन गेमिंग के साथ इसमें जिन दूसरे मुद्दों पर चर्चा की जानी है, उनमें सबसे जरूरी राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत शामिल हैं. 

इस मुद्दे पर फैसला संभव
सरकार ने मई 2021 में कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल (Online Gaming Portal) और घुड़दौड़ पर जीएसटी (GST) के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की थी. अभी कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लागू किया जाता है. इस पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 28 फीसदी की दर से टैक्स (Tax) लगाया जाए. ऐसा होने पर ये सेवाएं पान मसाला, तंबाकू और मदिरा की श्रेणी में आ जाएंगी. 

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क्रिप्टोकरेंसी समेत ये मुद्दे अहम
जीएसटी के दायरे से बाहर मौजूद कई वस्तुओं को भी इसके दायरे में लाने का फैसला किया जा सकता है. इसमें क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाए जाने पर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को लेकर जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है.

प्रस्ताव के मुताबिक ईवी, चाहे बैटरी से लैस हो या नहीं, लेकिन पांच फीसदी की दर से टैक्स लागू किया जाएगा. इसके साथ ही कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान पांच फीसदी की जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की गई है. 


 

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