जीएसटी काउंसिल की बैठक आज यानी शनिवार को होने जा रही है. ऐसे में वित्त निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स घटाया जा सकता है तो कुछ चीजों पर टैक्स लगाए भी जा सकते हैं. मंत्रियों के समूह (GOM) ने कुल 148 वस्तुओं के रेट्स में फेरबदल का प्रस्ताव दिया है. लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ ही वस्तुओं पर टैक्स में बदलाव पर आम सहमति बन सकती है.
आज GST काउंसिल अपनी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Life and Health Insurance) पर टैक्स रेट्स को कम करने पर फैसला ले सकती है, लेकिन सिन प्रोडक्ट्स पर हाई रेट्स समेत बड़े-टिकट रेट्स को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के समकक्षों की उपस्थिति में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में एविएशन इंडस्ट्री की लागत के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को माल और सेवा कर (GST) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है.
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर मिल सकती है छूट
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्मों पर भी GST रेट्स को मौजूदा 18 प्रतिशत (ITC के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है. हालांकि, फिटमेंट कमेटी ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से पुरानी और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे.
इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में मिल सकती है छूट
काउंसिल के एजेंडे में एक प्रमुख हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST Rates तय करना है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा गठित एक मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी. साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को टैक्स छूट देने का प्रस्ताव किया है.
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है. जीएसटी के तहत बीमा टैक्स पर अंतिम निर्णय शनिवार को होने की संभावना है क्योंकि अधिकांश राज्य प्रीमियम पर टैक्स कम करने के पक्ष में हैं.
इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स
मंत्रिसमूह ने इस महीने की शुरुआत में परिषद को कोड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की अपनी सिफारिश पेश करने का फैसला लिया है. GST के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगी और मंत्रिसमूह द्वारा केवल हानिकारक वस्तुओं के लिए 35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब प्रस्तावित की गई है.
कपड़ों और जूतों पर जीएसटी का प्रस्ताव
इन चीजों पर भी जीएसटी रेट्स का प्रस्ताव
जीओएम ने 20 लीटर और उससे ज़्यादा के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था. साथ ही, एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.