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GST की मार: प्री-पैक्ड मीट, मछली, दही, पनीर होंगे महंगे, सस्ते होटल में ठहरना मुश्किल!

GST Council Meeting बुधवार को चंडीगढ़ (Chandigarh) में संपन्न हो गई. इस 47वीं बैठक में आम आदमी की जरूरत से जुड़ी कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया और बजट होटल को जीएसटी के दायरे में लाया गया. जबकि छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को राहत दी गई है.

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये बड़े फैसले
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जीएसटी की नई जीएसटी दरें 18 जुलाई से लागू होंगी
  • ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोपवे पर दर में कटौती को मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की दो दिवसीय बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें एक ओर जहां कुछ चीजों पर टैक्स (Tax) लगाकर आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाया गया है, तो कुछ सेक्टर को बड़ी राहत भी दी गई है. हालांकि, राज्यों को क्षतिपूर्ति और ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) जैसे मुद्दों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका.  

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ये वस्तुएं हो जाएंगी महंगी 
जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक के दौरान जिन वस्तुओं पर दरें बढ़ाई गई हैं. उनमें प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले आटा और चावल शामिल हैं. भले ही वो गैर-ब्रांडेड क्यो न हों, उनपर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर भी इसी दर से टैक्स लगेगा यानी ये सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे होने जा रहे हैं. इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान को भी छूट से बाहर रखा गया है. नई दरें 18 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी.  

यहां भी बढ़ेगा बोझ 
बैठक के दौरान सोलर वॉटर हीटर, फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12 फीसदी के दायरे से हटाकर अब 18 के दायरे में लाया गया है. इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5 सदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया है.

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बजट होटल में रहना होगा महंगा
अब बजट होटल (Hotel) में रहना महंगा हो जाएगा. दरअसल, 1,000 रुपये प्रति दिन से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा, फिलहाल ऐसे कमरे कर मुक्त श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा बैठक में चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी (GST) लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.   

छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को तोहफा 
GST Council ने बैठक में असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है. कानून में बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू किए जाएंगे. काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 120,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा. बैठक में कंपोजीशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रास्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई.

ट्रांसपोर्टेशन होगा सस्ता
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोपवे पर जीएसटी दर में कटौती को मंजूरी मिल गई है. इसके बाद माल ढुलाई सस्ता होने की संभावना है. इसके अलावा ईंधन लागत सहित माल ढुलाई को किराए पर देने और टूर पैकेज के विदेशी कंपोनेंट्स को जीएसटी से छूट देने पर भी सरकार की ओर से राहत देने का फैसला लिया गया है. काउंसिल ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से कम किया जाए.  

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इन मुद्दों पर नहीं हुआ फैसला
बैठक के आखिरी दिन राज्यों को जीएसटी मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 1 अगस्त को होनी है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह से 15 जुलाई तक घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर कर की दर पर फिर से विचार करने को कहा है. इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं की गई. 

 

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