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ऑक्सीमीटर से लेकर ऑक्सीजन तक, जानिए सरकार इन पर कितना वसूलती है टैक्स?

कोरोना की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. कुछ राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह टैक्स से मुक्त रखने या 0.1 फीसदी का मामूली टैक्स लगाने का सुझाव दिया है. हालांकि राहत मिलने की संभावना कम है.

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मेडिकल उपकरण पर जीएसटी दरें
मेडिकल उपकरण पर जीएसटी दरें
स्टोरी हाइलाइट्स
  • केंद्र से मेडिकल उपकरणों में टैक्स कटौती की मांग
  • कोरोना की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी का प्रावधान
  • हैंड सैनिटाइजर पर सरकार 18% वसूलती है टैक्स

केंद्र सरकार से जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 की वैक्सीन समेत तमाम उपकरणों पर टैक्स छूट की मांग की जा रही है. मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑक्सीन समेत कोविड-19 के इलाज से जुड़े कुछ उपकरणों पर राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं कि किस मेडिकल उपकरण पर कितना जीएसटी वसूला जाता है. 

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वैक्सीन- 5 फीसदी (जीएसटी)
ऑक्सीजन- 12 फीसदी (जीएसटी)
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर- 12 फीसदी (जीएसटी)
पल्स ऑक्सीमीटर- 12 फीसदी (जीएसटी)
कोविड टेस्टिंग किट (Covid testing kits)-  12 फीसदी (जीएसटी)
पीपीई किट (PPE kits)- 5 फीसदी (जीएसटी)
मास्क (N-95 मास्क, ट्रिपल-लेयर मास्क और सर्जिकल मास्क)- 5 फीसदी (जीएसटी)
वेंटिलेटर- 12 फीसदी (जीएसटी)
हैंड सैनिटाइजर- 18 फीसदी (जीएसटी) 
थर्मामीटर (तमाम तापमान जांच उपकरण)- 18 फीसदी (जीएसटी) 
एम्बुलेंस सर्विस- 28 फीसदी (जीएसटी)
पोर्टेबल अस्पताल यूनिट्स- 18 फीसदी (जीएसटी) 
RT-PCR मशीन- 18 फीसदी (जीएसटी) 
आरएनए निष्कर्षण मशीन (RNA extraction machines)- 18 फीसदी (जीएसटी) 
सूजन निदान किट (Inflammatory Diagnostic Kit)- 12 फीसदी (जीएसटी)

गौरतलब है कि पिछले दिनों पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स घटाने की मांग की थी. इन राज्यों ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इनपर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. 

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