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क्‍या है हाउस टैक्‍स छूट योजना? जानिए किसके लिए कितनी मिलेगी छूट

यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने और पिछले सभी बकाया टैक्‍स को माफ करने की अनुमति देगी. इसे दिल्‍ली में निवासियों और बिजनेसेस को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है.

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हाउस टैक्‍स छूट स्‍कीम
हाउस टैक्‍स छूट स्‍कीम

दिल्‍ली नगर निगम (MCD) ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम हाउस टैक्‍स छूट (House Tax Waiver) योजना रखा गया है. यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने और पिछले सभी बकाया टैक्‍स को माफ करने की अनुमति देगी. इसे दिल्‍ली में निवासियों और बिजनेसेस को राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है.

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यह योजना दिल्‍ली के घर मालिकों को अपने मौजूदा हाउस टैक्‍स को चुकाने का एक मौका देगी और साथ ही किसी भी पिछले बकाया टैक्‍स को माफ कर देगी. यह घोषणा एमसीडी के मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविन्द्र भारद्वाज, सदन के नेता मुकेश गोयल और वरिष्ठ आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की. महेश खिंची ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है और उसी दिशा में एक और कदम है. उन्‍होंने कहा कि टैक्‍स माफी सिस्‍टम से कमान मालिकों को लाभ होगा. साथ ही टैक्‍स कलेक्‍शन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्‍टाचार की संभावना कम होगी. 

हाउस टैक्‍स माफी योजना की खासियत

  • हाउस टैक्‍स माफी योजना मकान मालिकों और छोटे व्‍यवसाय को पर्याप्‍त सहायता प्रदान करेगी. 
  • अगले वित्तीय वर्ष से 100 वर्ग गज से कम की संपत्तियों जैसे की दुकान पर हाउस टैक्‍स पूरी तरह से फ्री होगा. 
  • यह मामूली साइज के घरों में रहने वाले या छोटे बिजनेस चलाने वालों के लिए काफी राहत देगी. 
  • 100 से 500 वर्ग गज तक के घरों को होम लोन पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. जिससे मिडियम साइज के प्रॉपर्टी वाले मकान मालिकों के लिए टैक्‍स पेमेंट का बोझ कम हो जाएगा. 
  • इसके अलावा, 1300 हाउसिंग सोसायटीज, जो पहले टैक्‍स छूट के लिए योग्‍य नहीं थीं. अब इस योजना के तहत 25% छूट के लिए योग्‍य होंगी. 

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? 
आने वाले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी टैक्‍स छूट में महत्‍वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस योजना के तहत कौन-कौन से लोग पात्र हैं. 100 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी पूर्ण टैक्‍स छूट के लिए पात्र होगी, जिससे छोटे आवास वाले व्यक्तियों या छोटे व्यवसाय चलाने वालों को राहत मिलेगी. इसके अलावा, 100 से 500 वर्ग गज तक के मकानों को हाउस टैक्‍स में 50% की छूट मिलेगी. 

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इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्‍स
पहली बार, ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जो कभी छूट के लिए पात्र नहीं थीं, अब इस पहल से उन्‍हें लाभ मिलेगा. करीब 1,300 हाउसिंग सोसाइटी को टैक्‍स में 25% की छूट मिलने की उम्मीद है. इसका मतलब यह है कि छोटी संपत्तियों में रहने वाले घर के मालिकों, खास तौर पर लक्ष्मी नगर और पटेल नगर जैसे इलाकों में, छूट से काफी राहत मिलेगी. इन इलाकों में 95 वर्ग गज के घर में रहने वाले परिवार को हाउस टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी. 

अब इन कालोनियों को भी मिलेगी टैक्‍स छूट
इसी तरह, साउथ एक्सटेंशन या वसंत कुंज जैसी बड़े इलाकों में रहने वाले निवासियों को भी कम टैक्‍स देनदारियों का लाभ मिलेगा. इन आलीशान इलाकों में 450 वर्ग गज की प्रॉपर्टीज के मालिकों को 50% टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा. चांदनी चौक और करोल बाग जैसे क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमर्शियल प्रॉपर्टी को टैक्‍स में छूट दी गई है. मयूर विहार और जनकपुरी जैसे उपनगरों में स्थित आवासीय परिसरों को, जिन्हें पहले छूट नहीं दी गई थी, अब 25% छूट का लाभ मिलेगा. 

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