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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना से बीच में कैसे निकाल सकते हैं पैसे? सरकार ने बदला था ये नियम

बेटियों के लिए चलाई जा रही सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना काफी पॉपुलर स्कीम है. बड़ी संख्या में माता-पिता अपनी बेटियों के नाम पर इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं. लेकिन इस स्कीम में जमा पैसे को निकालने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे निकालें पैसा?
सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे निकालें पैसा?

केंद्र सरकार बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) चला रही है. माता-पिता इस बचत स्कीम में निवेश कर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत  0 से 10 साल तक की बच्ची का ही खाता खुलता है और बेटी की उम्र 21 साल पूरी होने के साथ ही ये स्कीम मैच्योर होती है. लाखों माता-पिता ने इस स्कीम में अपने बेटियों के नाम से खाता खुलवाया है और पैसे जमा कर रहे हैं. इस स्कीम के लिए सरकार ने 7.6 फीसदी की ब्याज दर (SMY Interest Rate) तय कर रखी है. इस स्कीम में निवेश पैसे को निकालने के लिए बेटी की उम्र 18 साल होना जरूरी है.

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कब मिलेगा पूरा पैसा?

बेटी की शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन अकाउंट में जमा कुल राशि का 50 फीसदी हिस्से की ही निकासी की जा सकती है. शादी के एक महीने पहले से लेकर तीन महीने बाद तक पैसे की निकासी की जा सकती है. लेकिन पूरा पैसा बेटी की उम्र 21 साल पूरी होने के बाद ही मिलेगी. मोदी सरकार ने साल 2015 में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. 

पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा

लड़की पढ़ाई के लिए भी सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा पैसे को निकाला जा सकता है. दसवीं के बाद की लड़की की शिक्षा के लिए भी अकाउंट hमें जमा बैलेंस का 50 फीसदी ही निकाल सकते हैं. यह सुविधा भी लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी करने के बाद ही मिलती है. इसके लिए आपको बेटी की शिक्षा से जुड़े दस्तावेज प्रूफ के तौर पर देने होंगे. पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही मिलेगा और पांच साल तक आप किस्तों में पैसा निकाल सकते हैं.

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मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं पैसा

सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा राशि को मैच्योरिटी से पहले भी निकाला जा सकता है. लेकिन इसके लिए 15 साल तक पैसा जमा करना जरूरी है. तभी आपको ये सुविधा मिलेगी. वरना आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ लड़की की आईडी लगाना जरूरी है.  

कितनी रकम कर सकते हैं निवेश

इस स्कीम के तहत सालाना 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. पहले के नियम के मुताबिक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा.

टैक्स पर छूट

पहले सुकन्या समृद्धि योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. तीसरी बेटी के लिए ये फायदा उपलब्ध नहीं था. लेकिन कुछ महीने पहले ही सरकार ने इस नियम में बदलाव किया था. अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है और टैक्स पर छूट मिलेगा.  

 

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