आज के समय में प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में लोग तेजी से नौकरी बदल रहे हैं. हर नई कंपनी में ज्वॉइनिंग के समय आपके पुराने UAN नंबर से ही नया पीएफ अकाउंट ओपन (PF Account) हो जाता है. लेकिन नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों के समय का फंड नहीं जुड़ पाता है. इसलिए पीएफ अकाउंट होल्डर को EPFO की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज (EPF Account Merge) करना होता है. इसके बाद ही आप अपने EPF खाते में जमा टोटल राशि को एक ही अकाउंट में देख पाएंगे.
कैसे मर्ज होगा आपका पीएफ अकाउंट?
आप आसानी से ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपके EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाना होगा. फिर One Employee One EPF Account पर क्लिक करें.
इसके बाद EPF अकाउंट मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा. यहां आपको ईपीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. फिर UAN और करेंट मेंबर आईडी डालें. एक बार जब पूरी डिटेल्स भर देंगे, उसके बाद Authentication करने के लिए OTP जेनरेट होगा.
UAN है जरूरी
OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. जैसे ही आप OTP नंबर डालेंगे. आपके पुराने पीएफ अकाउंट दिखने लगेंगे. इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. अकाउंट मर्ज का आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा. फिर वेरिफिकेशन के कुछ दिनों के बाद आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा.
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि EPF से जुड़ी किसी भी सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आपको अपना UAN (Universal Account No) पता होना चाहिए. साथ ही UAN का एक्टिवेट होना भी जरूरी है.
ऐसे पता करें अपना UAN
अगर आपको अपना UAN मालूम नहीं है, तो इसे ऑनलाइन पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको 'https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/' पर जाना होगा. फिर राइट साइड में Employee Linked Section पर क्लिक कर 'Know Your UAN' नंबर पर क्लिक करें. फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा.
इससे बाद Request OTP पर क्लिक करें. अब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा. इसपर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर और कैप्चा भरना होगा. साथ जन्मतिथी, आधार या पैन नबंर दर्ज करना होगा. इसके बाद 'Show My UAN Number'पर क्लिक करें. आपको अपना UAN मिल जाएगा.