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वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई, अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे दाखिल

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी. 

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 की गई (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 की गई (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी
  • वित्त मंत्रालय ने समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की
  • सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत

वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाने का फैसला किया है. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी. 

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बता दें कि केंद्र सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया था. CBDT ने तब अपने आदेश में कहा था कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आईटीआर फाइल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई. कोरोना संकट की वजह आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ाई गई है.

इससे पहले, मार्च में सरकार ने समयसीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था. बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया. 

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