इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बहुत करीब आ चुकी है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो बिना देरी किए इस काम को निपटा लें. आईटीआर भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करना कुछ मौकों पर मुसीबत का सौदा भी साबित हो सकता है.
आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड ( Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी.
अगर आपकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर लें.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से होते हैं ये फायदे:
1. विकसित देशों के Visa के लिए जरूरी है ITR.
2. सबसे स्वीकार्य इनकम प्रूफ है ITR
3. ITR भरने से मिल सकता है टैक्स रिफंड.
4 . बैंक लोन मिलने में आसानी होती है.
5 . बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR.
6 . इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी है ITR.
7. एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है ITR.
इस बीच Income Tax Department ने बताया है कि 25 दिसंबर 2021 तक कुल 4,43,17,697 आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जिसमें 11,68,027 आईटीआर 25 दिसंबर को दाखिल किए गए. विभाग ने TAX-Payers को एसएमएस (SMS) और ईमेल (E-MAIL) भेजकर समय से अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा है.