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आयकर विभाग का ऐलान, अब 15 मार्च तक ऐसे लोग बिना जुर्माने के भर पाएंगे ITR

Income Tax Department ने कुछ टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है.

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Income Taxpayers को बड़ी राहत मिली है
Income Taxpayers को बड़ी राहत मिली है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी
  • आयकर विभाग ने मंगलवार को किया सर्कुलर जारी

Income Tax Department ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि, डेडलाइन में यह बदलाव कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ही किया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 और ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को हुई दिक्कतों को दखते हुए CBDT ने असेसमेंट ईयर 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इसको लेकर मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया गया.

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सभी को नहीं मिलेगी राहत
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक यह राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. उन्होंने कहा बताया कि यह डेडलाइन ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई है जिनके बुक ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपनीज एक्ट, सोसायटीज एक्ट, एलएलपी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी होती है. 

यह डेडलाइन भी बढ़ी
वित्त मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दी है. जैन ने बताया कि अब ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की समयसीमा 15 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है और ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ाई गई है. 

सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए यह थी लास्ट डेट
सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए Income Tax Return दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो गई. इस साल कोविड-19 संकट और इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) द्वारा नया पोर्टल लॉन्च किए जाने की वजह से टैक्सपेयर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.

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